सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका
05 Sep, 2019
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
पी चिदंबरम की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी. शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के इस तर्क को सही ठहराया कि चिदंबरम की हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी. जस्टिस आर भानुमति और ए एस बोपन्ना की खंडपीठ ने कहा, "अग्रिम जमानत देने और अब राहत देने के लिए यह एक उचित मामला नहीं था."
चिदंबरम ने कहा कि इस मामले में अग्रिम जमानत की जांच में बाधा आएगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी को मामले की जांच करने की पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए.