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राज कुंद्रा की याचिका खारिज

07 Aug, 2021 680
संवाददाता/in24 न्यूज़।

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पोर्न फिल्म बनाने और उन्हें अलग अलग ऐप्स के जरिए प्रसारित करने के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। पुलिस रिमांड के बाद अब वह न्यायिक हिरासत में हैं। हाल ही में उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताकर बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। कोर्ट ने राज कुंद्रा की इस याचिका को खारिज कर दिया है। मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को आदेश सुरक्षित रखा था। आज इस पर जस्टिस एएस गडकरी ने फैसला सुना दिया है। जस्टिस एएस गडकरी ने कहा है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में रिमांड कानून के अनुरूप है और इसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। राज कुंद्रा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। वहीं, पुलिस का दावा है कि राज ने सीआरपीसी की धारा 41 (ए) पर साइन करने से मना कर दिया था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। मुंबई पुलिस ने जबरन पोर्न वीडियो बनाने का मामला फरवरी में दर्ज किया था। इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी की गईं और जांच में राज कुंद्रा का नाम सामने आया। पुलिस का दावा है कि पोर्न वीडियो परोसने वाले हॉटशॉट्स ऐप को राज कुंद्रा की कंपनी आर्म्स पाइन चलाती थी। इस ऐप को बाद में लंदन के केनरिन प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया जिसके मालिक राज के बहनोई प्रदीप बख्शी हैं। पुलिस का आरोप है कि पिछले साल अगस्त से दिसंबर के बीच राज कुंद्रा ने हॉटशॉट्स के जरिए 1.17 करोड़ से ज़्यादा रुपये कमाए हैं। 

 

 

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