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सरकार ने लॉकडाउन के बीच नियम के साथ मजदूरों को छूट दी

15 Apr, 2020 920

संवाददाता/in24 न्यूज़।
गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लॉकडाउन केबीच एक गाइड लाइन जारी की है. अपने 15-पेज की गाइड लाइन में सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को कुछ राहत दी है. स्पेशल इकनॉमिक जोन (एसईजेड) से कार्यरत विनिर्माण इकाइयों और उद्योगों को लॉकडाउन के दौरान काम करने के लिए राहत दी गई है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से कहा गया है कि वे एमएचए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें और उन्हें किसी भी तरह से लापरवाही नहीं बरतें. सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगों को, जो कि नगरपालिका क्षेत्रों के बाहर हैं, काम फिर से शुरू करने की अनुमति दी है. स्पेशल इकनॉमिक जोन (एसईजेड) और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट (ईओयू), औद्योगिक संपदा और औद्योगिक टाउनशिप में काम करने वाले विनिर्माण और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है. इन प्रतिष्ठानों को आवश्यकताओं के अनुसार अपने श्रमिकों के ठहरने और परिवहन की व्यवस्था करनी होगी. आवश्यक सामान बनाने वाली विनिर्माण इकाइयों जैसे ड्रग्स, दवाएं आदि को कार्य करने की अनुमति दी गई है. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्थान आदि बंद रहेंगे, टैक्सी (ऑटो और साइकिल रिक्शा सहित) और कैब एग्रीगेटर्स की सेवाएं 3 मई तक प्रतिबंधित रहेंगी. सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग / स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार तीन मई तक बंद रहेंगे.

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