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स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन के लिए नई गाइडलाइन जारी की

11 May, 2020 1016

संवाददाता/in24 न्यूज़.  
स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के हल्के लक्षणों वाले मरीजों के लिए होम आइसोलेशन पर जाने की छूट दे दी है. इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, अब कुछ शर्तों के साथ कम लक्षण वाले कोरोना वायरस के मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है. गाइडलाइन में कहा गया है कि कोई भी कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में तभी जा सकता है, जब डॉक्टर ने मरीज को घर जाने की इजाजत दिया हो. इसके अलावा मरीज के पास घर पर आइसोलेशन की सुविधा भी उपलब्ध हो. नई गाइडलाइन के अनुसार, मरीज के साथ घर पर एक आदमी 24 घंटे रहने वाला होना चाहिए. मरीज के साथ जो आदमी रहे वह हर समय अस्पताल के साथ जुड़ा होना चाहिए, जिससे मरीज की हर छोटी बड़ी दिक्कत की जानकारी वह अस्पताल को देता रहे. सबसे अहम चीज मरीज के मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप होना बेहद जरूरी है. इसके अलावा मरीज की  समय- समय पर सेहत की जांच की जाएगी. मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी को दी जाएगी. स्वास्थ्य विभाग की टीम समय-समय पर कोरोना मरीज की निगरानी करेंगे. होम आइसोलेशन में जाने से पहले मरीज को एक फॉर्म भरना पड़ेगा. इस फॉर्म में लिखा जाएगा कि मरीज स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली गाइडलाइन का पालन करेगा.

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