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अब डॉक्टर पर हमला बर्दाश्त नहीं, होगी 6 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना

22 Apr, 2020 839

संवाददाता/in24 न्यूज़.  
डॉक्टर की तुलना भगवान से की जाती है. मगर हाल के दिनों में कोरोना वायरस के इलाज के दौरान कई जगह स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमले की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एक आज एक प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी कि यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थय कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में दोषी पाया गया तो उसे 6 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती हैं. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए एक अध्यादेश ला रही है. जावड़ेकर ने कहा इस महामारी से देश को बचाने की कोशिश कर रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ता दुर्भाग्य से हमलों का सामना कर रहे हैं. उनके खिलाफ हिंसा की कोई घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा एक अध्यादेश लाया गया है, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जाएगा. ऐसे अपराध अब संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे और 30 दिनों के भीतर जांच की जाएगी. आरोपी को 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है और 2 लाख रुपए तक की सजा का प्रावधान है.

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