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पति भी जबरदस्ती संबंध बनाए तो वह भी दुष्कर्म : गुजरात हाईकोर्ट

19 Dec, 2023 448

संवाददाता/in24 न्यूज़.  
एक अहम टिप्पणी में गुजरात हाई कोर्ट ने  कहा कि रेप एक रेप होता है, भले ही वह किसी पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया गया हो। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का यौन उत्पीड़न करता है या उसका यौन शोषण करता है तो वह आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा का हकदार है। देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर चुप्पी तोड़ने की जरूरत है। गुजरात हाई कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कैसे कई देशों ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर दिया है (अंजनाबेन मोधा बनाम गुजरात राज्य)। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिव्येश जोशी ने आठ दिसंबर के अपने आदेश में कहा कि 50 अमेरिकी राज्यों, तीन ऑस्ट्रेलियाई राज्यों, न्यूजीलैंड, कनाडा, इजरायल, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, सोवियत संघ, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया और कई अन्य देशों में वैवाहिक बलात्कार गैरकानूनी है। बता दें कि पति या प्रेमी से कोई जबरन सेक्स को लेकर परेशान है तो उसके लिए गुजरात हाई कोर्ट का फैसला बेहद अहम है।

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