सुप्रीम कोर्ट में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका खारिज
संवाददाता/in24 न्यूज़.
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। यह मामला राज्य के बाहर मामले की सुनवाई से जुड़ी याचिका थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील महेश जेठमलानी को कड़े शब्दों में कहा कि परमबीर सिंह ने 30 साल महाराष्ट्र पुलिस में सेवा दी है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इसके बावजूद उन्हें अपने राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते है वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। दरअसल, परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ शुरू की सभी जांचों को महाराष्ट्र के बाहर स्थानांतरित करने की गुहार लगाई थी। इस मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने परमबीर सिंह से कहा कि आपने 30 साल राज्य की सेवा की है। आप यह नहीं कह सकते कि आप राज्य के बाहर अपनी पूछताछ चाहते हैं। आपको अपने राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है। यह गंभीर आरोप है। पीठ ने कहा कि इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत के कड़े रूख को देखते हुए परमबीर सिंह के वकील महेश जेठमलानी ने याचिका को वापस ले लिया। जाहिर है इससे परमबीर सिंह को बड़ा झटका लगा है।