नेशनल हेराल्ड मामलें में दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को झटका ?
15 Nov, 2018
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संवाददाता/in24न्यूज़/मुंबई -
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया हैं. दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड के कार्यालय को खाली कराने के केंद्र सरकार के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 नवंबर तक रोक लगा दी हैं.गौरतलब है कि ये आदेश कोर्ट मौखिक तौर पर दिया है. गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश सुनील गौड़ ने केंद्र सरकार से कहा कि कार्यालय की यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए तो वहीं भूमि एवं विकास विभाग की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को मौखिक आश्वासन दिया अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 नवंबर तय की है.केंद्र सरकार ने नेशनल हेराल्ड हाउस को 15 नवंबर तक खाली करने का आदेश दिया था. सरकार द्वारा दिए गए 30 अक्टूबर के इस आदेश को कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और खंडन करने योग्य बताया और कहा कि बदनीयत राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आदेश दिया गया था .