संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी
संवाददाता/in24 न्यूज़.
मानहानि (defamation) के मामले में सूरत कोर्ट (Surat Court) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा दी है जिसके बाद कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। वहीं अब सदस्यता खत्म करने के प्रावधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की गई है। याचिका जनप्रतिनिधियों के अधिनियम की धारा 8(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है। यह याचिका ऐसे वक्त दायर की गई है, जब मानहानि के एक मामले में दो साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका केरल की रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता आभा मुरलीधरन ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाने वाले मामले का हवाला देते हुए दाखिल की है। याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है। बता दें कि राहुल गांधी की सदस्य्ता रद्द होने के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है।