फ्लाइट देरी होने पर पूरे पैसे वापस

 22 May 2018  1110
संवाददाता/in24 न्यूज़
 
केंद्र सरकार ने विमान कंपनियों पर फ्लाइट देरी होने पर टिकट के पैसे वापस करने का निर्देश दिया है।  फ्लाइट देर होने से यात्रियों को परेशानी से दो चार होना पड़ता है और इसी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने मंगलवार को हवाई यात्रियों के लिए कई सौगातों की घोषणा की। कैंसलेशन चार्जेज पर बड़ी राहत मिलने जा रही है। सरकार ने पैसेंजर चार्टर का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन्हें लागू किया जाएगा।उन्होंने कहा कि फ्लाइट बुकिंग के बाद 24 घंटे का लॉक इन ऑप्शन होगा। इसके बाद और फ्लाइट के समय से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसलेशन पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर टिकट में नाम, पता आदि जैसे बदलाव भी मुफ्त में कराया जा सकेगा। मंत्री ने यह भी साफ किया कि किसी भी हालत में कैंसलेशन चार्ज बेसिक फेयर और फ्यूल चार्जेज के जोड़ से अधिक नहीं हो सकता है। सिन्हा ने कहा कि यदि 4 घंटे से अधिक फ्लाइट देरी होती है तो यात्रियों को बिना किसी कैंसलेशन शुल्क के टिकट का पैसा रिफंड किया जाएगा। यदि फ्लाइट एक दिन से ज्यादा देरी से चलती है तो क्रमशः एयरलाईन कम्पनी को यात्रियों को होटल में ठहराने का प्रबंध करना होगा। बहरहाल सरकार का यह फैसला यात्रियों के लिए कितना कारगार साबित होगा यह तो वक़्त बताएगा, फिलहाल यात्रियों में ख़ासा उत्साह देखा जा सकता है. ऐसे में यही उम्मीद है कि यात्री तय समय सीमा में अपनी मंज़िल पर पहुंच जाए।