रेलवे घोटाले में लालू के परिवार को मिली जमानत

 06 Oct 2018  1050

संवाददाता/in24 न्यूज़. 

लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए आज का दिल खुशियों भरा है क्योंकि दिल्ली की एक अदालत ने लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव व अन्य को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य को 19 नवंबर तक अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में प्रसाद को 19 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया जाए। अदालत ने राबड़ी देवी और तेजस्वी को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में एक लाख रूपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर जमानत दी। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मामले में नियमित जमानत नहीं दी गई क्योंकि एजेंसी ने जमानत के आवेदन पर जवाब दायर करने के लिये समय मांगा है।

अदालत ने इससे पहले प्रसाद को छोड़कर सीबीआई द्वारा दायर मामले में आरोपियों को 31 अगस्त से आज तक की अंतरिम जमानत दी थी। एजेंसी ने तब जवाब दायर करने के लिये आज तक का वक्त मांगा था। इससे पहले अदालत ने प्रसाद के परिवार और मामले से संबंधित सभी अन्य को पेश होने के लिये समन जारी किया था। यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों को चलाने का ठेका एक निजी फर्म को देने में कथित अनियमितता से संबंधित है।