गौतम गंभीर पर दिल्ली की अदालत का फैसला सुरक्षित

 07 May 2019  903

संवाददाता/in24 न्यूज़।  


दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भाजपा के पूर्वी दिल्ली लोकसभा उम्मीदवार गौतम गंभीर द्वारा दो मतदाता पहचान पत्रों के कथित कब्जे पर चुनाव आयोग से रिकॉर्ड तलब करने की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विप्लव डबास ने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने के साथ ही 13 मई को रिकॉर्ड तलब करने का आदेश सुरक्षित रखा था। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी मार्लेना ने श्री गंभीर को राजधानी के दो विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता होने के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की है। अदालत ने 2 मई को आतिशी से इस मुद्दे पर अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए उसके ठिकाने को साबित करने के लिए कहा था। श्री डबास ने एएपी नेता को निर्देश दिया था कि वह अपने वकील को यह बताने के लिए और दस्तावेज दाखिल करे कि उनके वकील ने कहा कि श्री गंभीर के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है। सुश्री आतिशी की ओर से पेश वकील करुणा नूनदी ने कहा कि श्री गंभीर मतदान के योग्य नहीं हैं और उन्हें उम्मीदवार के रूप में अयोग्य घोषित किया जाएगा। वकील मोहम्मद इरशाद के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि श्री गंभीर ने करोल बाग और राजिंदर नगर विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के रूप में खुद को अवैध रूप से नामांकित किया था।