चौकीदार चोर है मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राहुल गांधी को फटकार

 14 Nov 2019  757

संवाददाता/in24 न्यूज़.
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए कहा है कि राजनीतिक बयानबाजी में कोर्ट को न घसीटें। गौरतलब है कि चौकीदार चोर है मामले में कोर्ट की अवमानना झेल रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का माफीनामा स्वीकार करते हुए मामला बंद कर दिया. लेकिन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी में कोर्ट को न घसीटें. सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को भविष्य में सतर्क रहने की सलाह दी. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में पीएम मोदी के बारे में ‘चौकीदार चोर है' टिप्पणी के लिए लंबित अवमानना मामले में अपना फैसला सुनाया.  दरअसल, राहुल गांधी ने राफेल मामले में न्यायालय के 14 दिसंबर, 2018 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका के समर्थन में चुनिन्दा दस्तावेज की स्वीकार्यता पर केन्द्र की प्रारंभिक आपत्तियां अस्वीकार करने के शीर्ष अदालत के फैसले के बाद दस अप्रैल को ये टिप्पणी की थी.  इस मामले में  चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने 10 मई को सुनवाई पूरी की थी. तब पीठ ने कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा. राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मुंह में गलत तरीके से यह टिप्पणी डालने के लिये खेद व्यक्त कर दिया है.