अब महाराष्ट्र में बलात्कार की सज़ा होगी मौत
संवाददाता/in24 न्यूज़.
महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि अब किसी मासूम और महिला के साथ अन्याय करनेवालों को बख्शा नहीं जाएगा. छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ बढ़ रही छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की घटनाओं को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। सरकार राज्य में ऐसा कानून शक्ति एक्ट बनाने जा रही है, जिसमें रेप करने पर मौत की सजा मिलेगी। कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसे विधान सभा में पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मंत्रिमंडल ने यहां एक बैठक में शक्ति एक्ट विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में दोषी पाए जाने पर आरोपी को मौत की सजा, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना समेत कड़ी सजा और जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी और दोषी से जुर्माना भी वसूला जाएगा। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इस अधिनियम में रेप के मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में होगी और पुलिस को 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। इस तरह के मामलों में अधिकतम 30 दिनों में ट्रायल पूरा करना होगा। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। अनिल देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का दो दिवसीय शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से मुंबई में शुरू हो रहा है। इस विधेयक को इस शीतकालीन सत्र में राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा। विधानमंडल के दोनों सदनों में चर्चा और अनुमोदन के बाद इसे हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने पर इस इस कानून को ‘शक्ति अधिनियम’ कहा जाएगा। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इस विधेयक से राज्य में महिलाओं-बच्चियों पर हिंसा करने वालों में डर बढ़ेगा। यह महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करने वाला साबित होगा। इस तरह के कानून के बाद महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कितना असर पड़ेगा, यह आनेवाले दिनों में साफ़ हो जाएगा।