दो महीने में मिलेगा जीएसटी रिफंड
26 Sep, 2019
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
जीएसटी को लेकर इस देश में काफी शोर-शराबा हुआ था. मगर अब मोदी सरकार ने एक्सपोर्टर्स और कारोबारियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. नए नियमों के तहत अब 60 दिनों के भीतर एक्सपोर्टर्स को जीएसटी रिफंड मिल सकेगा. जीएसटी रिफंड की इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्यवस्था आज से लागू हो गई है. अब केंद्र और राज्य के बजाय एक सिंगल अथॉरिटी रिफंड प्रोसेस करेगी. अलग-अलग अथॉरिटी होने से रिफंड में कई महीने की देर लगती थी. इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से अटके रिफंड भी जल्द मिल सकेंगे. साथ ही फेक रिफंड क्लेम से जीएसटी चोरी पर भी लगाम लगेगी.