बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
27 Feb 2024
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि के आयुर्वेद विज्ञापन पर सख्त रुख अपनाया है। आज अदालती सुनवाई में कहा कि एजेंडे के बावजूद विज्ञापन चलाना ठीक नहीं है। जज अफसानुद्दीन अमानुल्लाह खुद समाचार पत्रलेकर कोर्ट रूम में पेश हुए। इस बैठक में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि आप (पतंजलि) में कोर्ट के आदेश के बाद भी यह शिकायत दर्ज कराने का साहस था। अब से बहुत मुश्किल ऑर्डर दिए जाएंगे। हमें ऐसा करना होगा क्योंकि आप कोर्ट को उकसा रहे हैं। अदालत ने बैठक में पूछा कि यह कैसे कहा जा सकता है कि यह बीमारी ठीक हो गई है! कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को भी इस कदम के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। गौरतलब है कि 29 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन और उसके मालिक बाबा रामदेव के बयानों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सख्त रुख अपनाया था। जस्टिस असदुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा एलोपैथी और उनकी दवाओं और टीकों पर बाबा रामदेव के बयानों और विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एलोपैथी के बारे में भ्रामक दावे और विज्ञापन प्रकाशित करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। चैंबर ने भविष्य में इसी तरह के विज्ञापन और बयान देने पर पतंजलि पर भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो उत्पाद का विज्ञापन करने पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने पतंजलि से कहा कि वह एलोपैथिक दवाओं और टीकाकरण के बारे में भ्रामक विज्ञापन या गलत दावे न करे। कोर्ट ने संकेत दिया कि इस तरह का विज्ञापन मीडिया में प्रकाशित नहीं किया जा सकता। बता दें कि अब यह देखना होगा कि पतंजलि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद किस तरह का कदम उठाती है!