Breaking News

निर्भया मामले में राष्ट्रपति ने खारिज की पवन की दया याचिका

04 Mar, 2020 1023

संवाददाता/in24 न्यूज़.
निर्भया मामले में तारीख़ पर तारीख़ देने के बाद भले ही दोषियों को फांसी से मोहलत मिलती रही, मगर इस मामले में दोषी पवन गुप्ता के लिए अब फांसी से बचने के सारे रस्ते बंद हो चुके हैं. बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने निर्भया केस में दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी है। पवन ने फांसी से बचने के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की थी। इससे पहले राष्ट्रपति मुकेश, विनय और अक्षय की दया याचिका अस्वीकार कर चुके हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के चार दोषियों की फांसी सोमवार को अगले आदेश तक के लिए टाल दी। चारों दोषियों को 3 मार्च को सुबह छह बजे फांसी दी जानी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि ऐसे में जब दोषी पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका लंबित है, फांसी की सजा की तामील नहीं की जा सकती। अदालत ने यह आदेश पवन की उस अर्जी पर दिया जिसमें उसने फांसी पर रोक लगाने का अनुरोध किया था क्योंकि उसने राष्ट्रपति के समक्ष सोमवार को एक दया याचिका दायर की थी.

अन्य खबरे