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पीरियड्स लीव पॉलिसी मैटर है, सरकार के आगे मांग रखिए : सुप्रीम कोर्ट

24 Feb, 2023 359

संवाददाता/in24 न्यूज़।
पीरियड्स लीव (periods leave) के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपनी स्पष्ट राय दी है। देशभर में सभी कामकाजी महिलाओं और युवतियों को पीरियड्स लीव दिए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पॉलिसी मैटर है इसलिए याचिकाकर्ता को सरकार के पास जाना होगा और अपनी मांग के साथ ज्ञापन देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका दिल्ली के रहने वाले शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दायर की गई थी। याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 14 के अनुपालन के लिए केंद्र और सभी राज्यों को निर्देश देने की भी मांग की गई थी।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विशाल तिवारी ने पिछले हफ्ते याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि यूनाइटेड किंगडम, चीन, वेल्स, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन और जाम्बिया जैसे देशों में पहले से ही किसी न किसी रूप में पीरियड्स लीव दिया जा रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना इरादा साफ़ कर दिया है कि इस मामले को लेकर सरकार के पास जाना चाहिए।

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