बजट 2024: युवाओं, महिलाओं और नौकरीपेशा लोगों के लिए विशेष ऐलान

 23 Jul 2024  171

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज संसद में पेश किया गया। वित्त मंत्री सीतारमण ने युवाओं, महिलाओं और नौकरीपेशा के लिए विशेष ऐलान की घोषणा की। कामकाजी महिलाओं को नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच बनाने का ऐलान किया है। आमतौर पर छोटे बच्चों की वजह से महिलाएं कई बार नौकरी करना छोड़ देती हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने यह फैसला लिया है। 

महिलाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बजट में तीन लाख करोड़ का वितरण किया है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की। इससे गरीबों महिलाओं को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी। वहीं मौजूदा समय में बड़ी संख्या में ऐसी कई महिलाएं हैं, जो उपयुक्त कौशल ना होने के अभाव में मनचाही नौकरी प्राप्त नहीं कर पाती हैं और अगर पाती भी हैं तो उन्हें मनचाहा वेतन प्राप्त नहीं हो पाता है। केंद्र सरकार ने 20 लाख युवतियों को कौशलयुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

बजट के दौरान युवाओं के लिए भी कई तरह की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। ऐसे युवा जिन्होंने किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें देश के किसी भी संस्थान में प्रवेश के लिए एजुकेशन लोन मिलेगा। स्वरोजगार के लिए युवा अब 20 लाख रुपये तक मुद्रा लोन ले सकेंगे। नौकरी की तलाश में रहने वाले 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। वहीं 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का उचित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 

इस बजट में नौकरी करनेवालों के लिए भी कई तरह की घोषणाएं की गई है। जिसमें पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होने पर तीन किस्तों में 15 हजार रुपये की मदद मिलेगी। हालांकि इस व्यवस्था का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनकी सैलरी 1 लाख रुपये प्रतिमाह से कम है। बजट के अंतर्गत नई टैक्स रिजीम में भी बदलाव किया गया है। जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर अब 75 हजार कर दिया गया है। इस नई कर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपये तक 5 फीसदी कर देना होगा। 10 से 12 लाख रुपये तक 15 प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा सैलरी पर 30 फीसदी कर की व्यवस्था की गई है।