एमपी में जबरन धर्म परिवर्तन की सज़ा दस साल
संवाददाता/in24 न्यूज़.
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सरकार सख्ती दिखा चुकी है. अब इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. मध्य प्रदेश में अब जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल की सजा हो सकती है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी नाबालिग, महिला अथवा अनुसूचित जाति या जनजाति का जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है. गृह मंत्री ने बताया कि जबरन धर्म कराने वाले व्यक्ति को कम से कम 50 हजार रूपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. दरअसल, आज मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक का आयोजन किया था. इस बैठक में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई. इस क़ानून के बाद अगर किसी भी प्रकार की ढिलाई पाई गई तो आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.