Breaking News

नवाब मालिक को नहीं मिली जमानत

01 Dec, 2022 842

संवाददाता/in24 न्यूज़.
महाराष्ट्र विकास आघाडी में मंत्री रहे नवाब मलिक (Nawab Malik) को अदालत से बड़ा झटका लगा है। भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की एक विशेष रोकथाम अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। आदेश सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत निर्धारित दो शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। धारा 45 कहती है कि पीएमएलए मामलों में एक अदालत जमानत दे सकती है, यदि यह मानने के उचित आधार हैं कि अभियुक्त प्रथम दृष्टया अपराध का दोषी नहीं है और रिहा होने पर वह कोई अपराध नहीं करेगा। अदालत ने गवाहों के बयानों पर भी भरोसा किया और कहा कि दागी संपत्ति पर कब्जा जारी है। अदालत ने लंबी दलीलें सुनने के बाद 14 नवंबर को जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि जब नवाब मलिक मंत्री थे तब उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब उनकी सरकार भी जा चुकी है। 

अन्य खबरे