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भिवंडी कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी, मानहानि केस में हर्षवर्धन सपकाल बने नए जमानतदार

21 Feb, 2026 55

कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार, 21 फरवरी को ठाणे जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि मामले में नए जमानतदार को पेश करने पहुंचे थे। भिवंडी मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में नए जमानतदार पेश करने के लिए कहा था, क्योंकि उनके जमानतदार, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का पिछले साल दिसंबर में निधन हो गया था। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को नए जमानतदार के रूप में पेश किया।

सुनवाई के बाद राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कहा, राहुल गांधी को जमानत दिलाने वाले व्यक्ति का निधन हो गया है। इसलिए नई जमानत याचिका दायर करना आवश्यक था। अब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने जमानत याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शीघ्रता से की जाएगी। इस मामले की सच्चाई जल्द ही सामने आएगी, हमें अदालत पर पूरा भरोसा है।

राहुल गांधी अदालत के आदेशों के अनुसार अपने विभिन्न बयानों के लिए पहले ही कई बार माफी मांग चुके हैं। क्या राहुल गांधी इस बार फिर माफी मांगेंगे और मामले को सुलझाएंगे? पूछे जाने पर राहुल गांधी के वकीलों ने जवाब दिया, माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम सिर्फ जमानत चाहते थे। अगली सुनवाई मार्च में होगी। हम अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक राजेश कुंटे ने अदालत में आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान सोनाले गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत दायर अपनी शिकायत में कुंटे ने कहा कि इस झूठे बयान से आरएसएस की छवि धूमिल हुई है। सुनवाई के दौरान कुंटे से जिरह की गई है। अगली सुनवाई मूल रूप से 20 दिसंबर, 2025 को निर्धारित थी, लेकिन नए जमानतदार की आवश्यकता के कारण इसे 17 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया था। 17 जनवरी को मजिस्ट्रेट ने सुनवाई की तारीख बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी।

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