बंदूक की नोक पर मांग भरना शादी नहीं : पटना हाई कोर्ट

 25 Nov 2023  283

संवाददाता/in24 न्यूज़.
बिहार में कुछ घटनाओं में जबरन विवाह के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा ब्यान दिया है कि किसी महिला की मांग में जबरन सिंदूर लगाना हिंदू कानून के तहत विवाह नहीं है। हिंदू विवाह तब तक वैध नहीं है, जब तक वह स्वैच्छिक न हो और सप्तपदी (दूल्हा और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे लेने) की रस्म के साथ न हो। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पीबी बजंथ्री और जस्टिस अरुण कुमार झा ने दस साल पहले हुए एक पकड़ौआ विवाह के मामले की सुनवाई करते हुए ये बातें कहीं। नवादा जिला के एक जवान की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पकड़ौआ विवाह (catch marriage) को अमान्य बताया।  याचिकाकर्ता रविकांत सेना में सिग्नलमैन थे। लखीसराय में बंदूक के बल पर दस साल पहले उनकी जबरन शादी करा दी गई थी। उनसे जबरन दुल्हन की मांग में सिंदूर लगाने के लिए मजबूर किया गया था। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी दुल्हन यह साबित करने में विफल रही कि सप्तपदी का मौलिक अनुष्ठान कभी पूरा हुआ था। कथित विवाह कानून की नजर में यह अमान्य है। बता दें कि जबरन विवाह को पकड़ौआ विवाह भी कहा जाता है।