केजरीवाल की जमानत याचिका पर 29 जुलाई को अगली सुनवाई
17 Jul 2024
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शराब नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरिवाल तिहाड़ जेल में बंद है। जमानत के अलावा गिरफ़्तारी को लेकर केजरिवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। मोहर्रम के मौके पर अदालतों में छुट्टी थी, ऐसे में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने मामले में सुनवाई की। वहीं केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को तय की गई।
सीबीआई द्वारा केजरीवाल को अरेस्ट करने के खिलाफ कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं। वकील ने सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए इस मामले में केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया।
वहीं सीबीआई की ओर से पेश हुए अधिवक्ता डी.पी.सिंह ने केजरीवाल द्वारा दाखिल दो याचिकाओं का विरोध किया। जिसमें एक अर्जी में मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है जबकि दूसरी अर्जी में जमानत देने का अनुरोध किया है।दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर अरविंद केजरीवाल की जमानत का सीबीआई ने विरोध किया। सीबीआई ने अरविंद की याचिका को खारिज करने की मांग की है। सीबीआई ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मामले में आगे की प्रगति को रोकने के लिए कानून की जटिलताओं का दुरुपयोग करके न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है।