कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई15 मई को

 11 May 2017  1504
ब्यूरो रिपोर्ट/in24न्यूज़ भारतीय नौसेना के सेवानिवृत अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत सोमवार 15 मई को सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनायी है। आईसीजे ने सुनवाई के संबंध में 10 मई को घोषणा की है। गौरतलब है कि अदालत ने 9 मई को ही भारत की अपील पर जाधव को मिली फांसी की सजा की तामील पर रोक लगा दी थी। भारत ने अपनी अपील में कहा है कि पाकिस्तान वियेना समझौते का उल्लंघन कर रहा है।

आईसीजे के विज्ञप्ति के अनुसार अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत, संयुक्त राष्ट्र की प्रधान न्यायिक संस्था 15 मई को सार्वजनिक सुनवाई करेगी। भारत की ओर से 8 मई, 2017 को पाकिस्तान के खिलाफ शुरू की गयी प्रक्रिया के तहत।उसमें कहा गया है कि सुनवाई अस्थाई कदमों के संकेतकों संबंधी भारत द्वारा दिए गए अनुरोध पर आधारित होगी।

भारत ने आईसीजे से कहा था कि यदि अदालत तत्काल कदम नहीं उठाती है तो जाधव को मिली फांसी की सजा की तामील हो जाएगी। यह रेखांकित करते हुए कि आईसीजे ने भारत को उसके द्वारा अनुरोध किए गए ‘अस्थाई कदमों’ पर कार्रवाई शुरू करने की सूचना दी है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने नई दिल्ली में कहा कि ‘कानूनी न्यायिक प्रक्रिया’ का पालन किया जाएगा।

पाकिस्तानी सेना ने 10 मई को कहा कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत के सवालों का जवाब दिया जाएगा। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव (46) को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। सेना के प्रवक्ता जनरल आसिफ गफूर ने मीडिया से कहा कि जाधव को ‘कानून की उचित प्रक्रिया’ के बाद सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा, ‘अगर आईसीजे जाधव के बारे में पाकिस्तान से कोई आग्रह करता है तो पाकिस्तान सरकार उचित स्तर पर इसका जवाब देगी.’ सेना की ओर से यह बयान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद आया है।

पाकिस्तान ने जाधव को अप्रैल महीने में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि पाकिस्तान ने जाधव मामले में वियेना संधि का उल्लंघन किया है। भारत ने आईसीजे से अपनी अपील में कहा है कि पाकिस्तान वियेना समझौते का उल्लंघन कर रहा है और साथ ही यह भी कहा कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया था जहां वह भारतीय नौसेना से सेवानिवृत होने के बाद व्यापार कर रहा था लेकिन पाकिस्तान ने उसे तीन मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा किया।

जाधव की सजा को लेकर भारत में तीखी प्रतिक्रिया दी गई। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर पहले से नियोजित हत्या की गई तो द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान होगा और उसके परिणाम भुगतने होंगे। भारत सरकार ने अपनी अर्ज़ी में आईसीजे को बताया कि उसे एक  प्रेस विज्ञप्ति के ज़रिये जाधव की मौत की सजा के बारे में पता चला था। भारत ने पाकिस्तान को चुनौती देते हुआ कहा कि वह कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए वह कुछ भी कर सकता है।