EVM और VVPAT से संबंधित PIL पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
09 Mar 2022
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संवाददाता/ in24 न्यूज़
सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे पर त्वरित सुनवाई से इंकार कर दिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की पर्चियों के मतगणना से पहले सत्यापन होने संबंधी जनहित याचिका दायर की गयी थी. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, क्योंकि पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के लिए मतों की गिनती 10 मार्च को निर्धारित है।
इस बारे में प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, ‘‘हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। पहले से स्थापित प्रथा, प्रक्रिया और कानून के तहत मतगणना होने दीजिए। वे (चुनाव आयोग) फैसले का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने इस बाबत बयान दिया है।’’
बता दें की HC में दायर की गयी इस याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच मतदान केंद्रों के बजाय पांच मतदेय स्थलों की वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम के साथ मिलान किया जाए। एक मतदेय स्थल में कई मतदान केंद्र होते हैं।
इस मामले में याचिकाकर्ता राकेश कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने त्वरित सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया था। अरोड़ा ने कहा था कि वह प्रस्तावित सुनवाई के बारे में आयोग को सूचित कर देंगी। उस समय खंडपीठ ने अनिच्छापूर्वक याचिका की सुनवाई के लिए सहमति जता दी थी, लेकिन दोपहर बाद की सुनवाई में आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिन्दर सिंह पेश हुए और कहा कि वीवीपैट सत्यापन के मामले में आयोग शीर्ष अदालत के फैसले के अनुरूप चल रहा है और अधिकारियों को तदनुरूप मतगणना के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि वह त्वरित सुनवाई के मसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और याचिका पर नियमित प्रक्रिया के तहत सुनवाई होगी।