रोहिंग्याओं को जाना होगा वापस,सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
04 Oct 2018
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संवाददाता/in24 न्यूज़।
सुप्रीम कोर्ट ने असम में अवैध रूप से आए सात रोहिंग्याओं को उनके मूल देश म्यांमार भेजने की गुरुवार को अनुमति दे दी है। न्यायालय ने कहा कि सक्षम अदालत ने सात रोहिंग्याओं को अवैध प्रवासी पाया और म्यांमार ने उन्हें अपने नागरिक के रूप में स्वीकार कर लिया है। शीर्ष अदालत ने कहा, ‘हम किए जा चुके फैसले में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं।’ केंद्र ने उसुप्रीम कोर्ट को बताया कि सात रोहिंग्या साल 2012 में भारत में अवैध रूप से दाखिल हुए और उन्हें विदेशी अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। साथ ही केंद्र ने यह भी बताया कि म्यांमार ने सात रोहिंग्याओं के प्रत्यर्पण के लिए एक महीने के वीजा के साथ इनकी पहचान का प्रमाणपत्र भी जारी किया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल तथा न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने यह आदेश दिया।