मेट्रो 3 के तहत कोर्ट के खर्च की जानकारी देने से इनकार
31 Jan 2023
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
आरटीआई एक्टिविस्ट (RTI activist) अनिल गलगली (Anil Galgali) को मेट्रो 3 प्रशासन ने मेट्रो 3 (metro 3) के तहत कोर्ट के खर्च का ब्योरा देने से मना कर दिया है। मेट्रो 3 प्रशासन ने अजीब तरह से दावा किया है कि मांगी गई जानकारी मुवक्किल और वकील के बीच विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी है। मेट्रो 3 के इस कदम से वकीलों पर होने वाले खर्च को लेकर संदेह जताया जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली मेट्रो 3 के अंतर्गत आरे कॉलोनी में कार शेड के संबंध में काउंसिल और काउंसिल पर कोर्ट के खर्चे, काउंसिल, काउंसलर का नाम, सुनवाई की तारीख, कुल प्रतिदिन के चार्ज, खर्चे के प्रकार, तारीख, कुल राशि की जानकारी देने की मांग कर रहे हैं। मेट्रो 3 कानूनी विभाग के सहायक महाप्रबंधक अनिल गलगली ने बताया कि मांगी गई जानकारी ग्राहक और वकील के बीच विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी है और आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ई) के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। अनिल गलगली के मुताबिक जनता के कर (Tax) से एकत्रित राशि को न्यायालयीन काम पर व्यय किया गया है उसके लिये इस व्यय की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। इस संबंध में अनिल गलगली ने प्रथम अपील दाखिल की है। ऐसी सूचनाओं को सार्वजनिक करना सरकारी तंत्र के लिए जरूरी है और उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) और अन्य को पत्र भेजकर इस आशय की मांग की है।