महाराष्ट्र के जलगांव में कलेक्टर ने मस्जिद में नमाज अदा करने पर लगाई रोक, जाने पूरा मामला
16 Jul 2023
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संवाददाता/in24न्यूज
महाराष्ट्र के शहर जलगांव में स्थित एक प्राचीन मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. जिला प्रशासन ने यहां नमाज अदा करने पर रोक लगा दी है. इस बीच जलगांव की जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ खान नय्यूम खान के माध्यम से बॉम्बे हाई कोर्ट का रूख किया है. खान ने हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ से कलेक्टर द्वारा पारित उस अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग की है जिसके द्वारा लोगों को एक मस्जिद में नमाज अदा करने से रोका गया था. यहां आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 144 भी लागू की गई, जिससे घटनास्थल पर मुट्ठी भर से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं. यह विवाद उस समय उभरा जब पांडववाड़ा संघर्ष समिति ने कलेक्टर के समक्ष शिकायत दायर की थी. हिंदू समूहों के अनुसार, जलगांव जिले के एरंडोल तालुका में मस्जिद के आसपास का क्षेत्र महाराष्ट्र काल के पांडवों से जुड़ा हुआ है. ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने इस क्षेत्र में निर्वासन के दौरान कुछ वर्ष बिताए थे. जानकार लोगों के अनुसार, पूरा मामला मस्जिद द्वारा मौजूदा ढांचे के विस्तार के दौरान कुछ टिन शेड स्थापित करने के बाद सामने आया है. जलगांव कलेक्टर अमन मित्तल को समिति से एक आग्रह प्राप्त हुआ, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद एक अतिक्रमण है. पांडववाड़ा संघर्ष समिति ने इसे एक प्राचीन हिंदू स्थल बताया और कहा कि यहां बीते युग की कलाकृतियां अभी भी पाई जा सकती हैं. हालांकि ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने कहा कि यह साबित करने के लिए दस्तावेज़ हैं कि यह ढांचा 31 अक्टूबर, 1861 से अस्तित्व में है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिद के ढांचे को प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है और इसे संरक्षित स्मारक में सूचीबद्ध किया गया है. अभिलेखों के अनुसार मस्जिद का नाम पांडववाड़ा मस्जिद है. मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में भी पंजीकृत है.