हेलमेट नहीं पहना तो लाइसेंस होगा रद्द, जुर्माना अलग से
10 Aug 2019
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
आज जिस रफ़्तार में सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, ऐसे में दुपहिया वाहन के चालकों के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है. मगर कई बार देखा गया है कि लोग हेलमेट नहीं पहनते और दुर्घटना के बाद सिर्फ अफ़सोस कर के रह जाते हैं. मगर अब जो नया कानून बना है उसके तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य है, वर्ना जुर्माना देना पड़ेगा. गौरतलब है कि बीते सप्ताह संसद में पारित होने के बावजूद मामूली गलतियों के लिए तीन संशोधन के बाद पारित मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 को अंततः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मंजूरी दे दी. यह विधेयक कहीं अधिक कड़े प्रावधानों वाला है. विधेयक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से काफी कठोर धाराओं का प्रावधान किया गया है. नए मोटर वाहन कानून में नाबालिक वाहन चालकों से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए इस बिल में प्रावधान है कि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए दुर्घटना करता है, तो उसके अभिभावकों को तीन साल तक जेल हो सकती है और वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही जुर्माने की रकम भी कई गुना बढ़ाई गई है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गए इस विधेयक में किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान है. इसमें एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर भी 10 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा. ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर एक हज़ार रुपए से दो हज़ार तक का जुर्माना लगेगा.