आवारा पशुओं के खिलाफ एमपी में धारा 144 लगी
30 Aug 2019
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
आवारा पशुओं को आपने अक्सर सड़कों पर गलियों में गश्त लगाते देखा होगा. पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस आवारा पशुओं की वजह से प्रशासन को धारा 144 लगाने की आवश्यकता पड़ी हो! पर ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश में गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आवारा मवेशियों का आतंक स्थानीय प्रशासन बेहद परेशान हो गया है. आलम यह है कि आवारा मवेशियों को लेकर स्थानीय प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी है. जबलपुर के कलेक्टर भरत यादव ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही अब मवेशियों को पशु मालिकों द्वारा सड़कों पर खुला छोड़ना प्रतिबंधित हो गया है. कलेक्टर ने कहा कि मवेशियों को सड़कों पर छोड़ने पर पशु मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. खुले घूमते मवेशियों के कारण लोक संपत्ति और मानव जीवन की सुरक्षा के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. मवेशियों को खुला छोड़ने पर प्रतिबंध के निर्देश जारी करते हुए कलेक्टर भरत यादव ने कहा कि अगर मवेशियों को सड़कों पर छोड़ा गया तो मवेशी मालिकों पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.