अयोध्या में सुन्नी बक्फ बोर्ड को दी जाए 5 एकड़ जमीन : सुप्रीम कोर्ट
09 Nov 2019
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
राम मंदिर निर्माण की बात तो सामने आ गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सुन्नी बक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन दी जाए. गौरतलब है कि अयोध्या विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक सुना दिया है. अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां मस्जिद बनी थी वह संरचना थी जो प्रकृति में इस्लामी नहीं थी. खंडपीठ ने कहा है कि बरामद की गई गैर-इस्लामिक प्रकृति की एक अलग प्रकृति है. सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के आधार पर कहा कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम पक्ष विवादित संपत्ति पर अपना अधिकार साबित करने में असमर्थ रहा है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम पक्ष विवादित संपत्ति पर अपना अधिकार साबित करने में असमर्थ रहा है. सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संदेह से परे है और इसके अध्ययन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. फैसला पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा कि बाबरी मस्जिद को मीर तकी ने बनाया था. कोर्ट धर्मशास्त्र में पड़े यह उचित नहीं. प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट सभी धार्मिक समूहों के हितों की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को बताता है.