प्रशांत भूषण पर एक रुपए का जुर्माना
31 Aug 2020
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में एक रुपए का जुर्माना लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए प्रशांत भूषण पर एक रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने की जेल हो सकती है. इसके अलावा भूषण को तीन महीने के लिए वकालत से निलंबित भी किया जा सकता है. प्रशांत भूषण के वकील ने तर्क दिया कि अदालत को प्रशांत भूषण की अत्यधिक आलोचना झेलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अदालत के कंधे इस बोझ को उठाने के लिए काफी हैं. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रशांत भूषण के खिलाफ अपना फैसला सुनाया. इससे पहले प्रशांत भूषण से कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने इससे इंकार कर दिया था. 25 अगस्त को शीर्ष अदालत से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने आग्रह किया कि भूषण को न्यायपालिका की आलोचना करने वाले अपने ट्वीट्स पर अवमानना के लिए दंडित करके शहीद न बनाएं. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दी जाने वाली सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. मामले में पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने पूछा था कि वह माफी क्यों नहीं मांग सकते? सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के खिलाफ उनके ट्वीट को लेकर आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था. बता दें कि माफ़ी मांगने के सवाल पर प्रशांत भूषण ने कहा था कि इसके लिए मेरी अंतरात्मा तैयार नहीं होगी.