ई-ऐप के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

 05 Feb 2021  809

संवाददाता/in24 न्यूज़।
चुनाव के लिए तकनीकी कदम उठाने से पहले ही उसपर रोक लगा दी गई है. इससे अमरावती में राज्य चुनाव आयोग को हाईकोर्ट में झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा तैयार किए गए ई-ऐप को एपी टेक्नोलॉजी सर्विसेज से सेक्योरिटी सर्टिफिकेशन मिलने तक उसके इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर ई-वाच के नाम पर राज्य चुनाव आयुक्त निम्मगड्डा रमेश कुमार ने इस ऐप को जारी किया था और कहा था कि इस ऐप के माध्यम से शिकायतें स्वीकार की जाएंगी। इस बीच, निजी ऐप पर आपत्तियां व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि क्या आपके पास ई-वाच के लिए सेक्योरिटी सर्टिफिकेट है? तो उन्होंने कहा कि पांच दिन के भीतर सेक्योरिटी सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। इसपर अदालत ने अगले पांच दिन तक इस ऐप का इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए संबंधित आदेश जारी कर दिया और मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी तक स्थगित कर दी। अब अगली सुनवाई के बाद ही आगे की तस्वीर साफ़ हो पाएगी।