मालेगांव ब्लास्ट में मुम्बई हाई कोर्ट सोमवार के दिन सुनाएगी फैसला 

 15 Apr 2017  1629
समीरा मंसूरी/ in24 न्यूज़, मुंबई
2008 मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा की जमानत अर्जी पर मुम्बई हाई कोर्ट सोमवार के दिन अपना फैसला सुनाएगा। इस सुनवाई को लेकर सस्पेंस तो बरकरार है लेकिन एक बात की उम्मीद कर सकते है कि साध्वी प्रज्ञा के बुरे वक्त खत्म होने की संभावना है। यह उम्मीद इसीलिए है क्योंकि इस मामले में आखिरी जांच करने वाली एजेंसी एनआईए को प्रज्ञा के खिलाफ कोई भी सबूत नही मिला है और न ही मालेगाव ब्लस्ट में  शामिल होने का कोई सबूत मिला है।
[caption id="attachment_1293" align="alignnone" width="300"] Mumbai High Court[/caption]
इसी के चलते प्रज्ञा के ऊपर मकोका का कानून भी हट चुकी है। दूसरी वजह यह है कि चाहे विशेष एनआईए कोर्ट हो या मुंबई हाइकोर्ट, एनआईए ये कह चुकी है कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जमानत दी जाती है तो उन्हें इस पर कोई ऐतराज नही होगा। हालांकि धमाके के पीड़ितों ने नाराजगी जाता ते हुए साध्वी को जमानत देने का विरोध किया है।
[caption id="attachment_1294" align="alignnone" width="300"] 2008 Malegaon Blast[/caption]
साध्वी प्रज्ञा को मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने  मुम्बई हाइकोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की। पिछले 4- 5 महीने से सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश रंजीत मोरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। साध्वी ने अपनी अर्जी में मुख्य तौर पर एनआईए द्वारा उन्हें दी गई क्लीन चीट का उल्लेख किया है।एनआईए ने मामले की जांच करने के बाद कोर्ट को बताया था कि प्रज्ञा के खिलाफ मालेगांव ब्लास्ट में शामिल होने का कोई सबूत नही मिला है।