दिल्ली की हिंसा ने ली 20 लोगों की जान
26 Feb 2020
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
हिंसक घटनाओं ने दिल्ली की सूरत बिगाड़ कर रख दी है. गौरतलब है कि दिल्ली में हिंसा को काबू पाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब 8000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती करने का फैसला लिया है। मंगलवार तक दिल्ली में 37 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात थी, लेकिन अब इनकी संख्या 45 कर दी गई है। अर्धसैनिक बलों के जवान पुलिस के साथ मिलकर कई इलाकों में मार्च कर रहे हैं। दिल्ली में हिंसा को काबू पाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब 8000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती करने का फैसला लिया है। मंगलवार तक दिल्ली में 37 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात थी, लेकिन अब इनकी संख्या 45 कर दी गई है। अर्धसैनिक बलों के जवान पुलिस के साथ मिलकर कई इलाकों में मार्च कर रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को मरने वाले लोगों की संख्या 13 बताई गई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल से पांच शवों को गुरु तेग बहादुर अस्पताल लाया गया। इसके साथ ही मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। वहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आधी रात सुनवाई के बाद पुलिस को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर हुई हिंसा में घायल हुए लोगों के सुरक्षित निकास और उनका तत्काल उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर के आवास पर उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें घायलों को पर्याप्त सुविधाओं वाले चिकित्सीय संस्थानों तक सुरक्षित ले जाने की व्यवस्था की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति अनूप जे. भंभानी की पीठ ने पुलिस को इस व्यवस्था के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल करने का निर्देश भी दिया। पीठ ने अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है, जिसमें घायलों और उन्हें दिए गए उपचार के बारे में जानकारी हो। मामले पर आगे की सुनवाई आज बुधवार दो बजकर 15 मिनट पर होगी। पीठ ने कहा कि दिल्ली के गुरु तेग बहादुर और लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को भी इस आदेश की जानकारी दी जाए।