यूपी में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने तक बैन
25 Nov 2020
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संवाददाता/in24 न्यूज़।
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में आया उछाल। राज्य में पिछले 24 घंटे में 33 और कोविड-19 मरीज़ों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 7,615 हो गई। यूपी में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,31,050 हो गई है। राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को जारी एक बुलेटिन के मुताबिक 33 और रोगियों की मौत हुई, जिनमें लखनऊ, कानपुर और मेरठ में पांच-पांच, गौतम बुद्ध नगर में तीन, इटावा, फरुखाबाद और बागपत में दो-दो रोगियों की मौत हुई. जिसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। यह एक्ट अगले छह महीने के लिए लागू होगा। इस दौरान हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। योगी सरकार के आदेश में कहा गया है कि छह महीने तक फिलहाल कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगें।कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना वायरस हावी हो रहा है। स्थितियाँ को देखते हुए योगी सरकार ने कमर कस ली है। किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं और इसी दिशा में सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने पर बैन लगाया गया है।आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना वायरस के चलते ही योगी सरकार ने मई के अंत में छह महीने के लिए एस्मा लगाया था। इस छह महीने की अवधि मार्च में पूरी हो रही थी इसलिए सरकार ने अब इस ऐक्ट को छह महीने आगे के लिए और लागू कर दिया है।