सीआईसी के आदेशों के बावजूद पीएमओ ने काले धन की जानकारी से किया इंकार

 26 Nov 2018  1165
संवाददाता/in24 न्यूज़. 
प्रधान मंत्री कार्यालय ने विदेश से वापस लाए गए काले धन की मात्रा का खुलासा करने से इनकार कर दिया है, सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधान का हवाला देते हुए, जो जानकारी के प्रकटीकरण को रोकता है जो अपराधियों की जांच और अभियोजन पक्ष में बाधा डाल सकता है।

इसकी प्रतिक्रिया केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा पारित 16 अक्टूबर के आदेश पर हुई, पीएमओ से 15 दिनों के भीतर विवरण प्रदान करने के लिए कहा।
पीएमओ ने कहा कि एक विशेष जांच दल का गठन हो चुका है और इसकी जांच चल रही है। इस प्रकार, इस समय सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों का प्रकटीकरण अपराधियों की जांच या आशंका या अभियोजन पक्ष में बाधा डाल सकता है और इसलिए आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (एच) के तहत छूट के प्रावधान को आकर्षित करेगा, इसके जवाब में सीटी-ब्लोअर नौकरशाह संजीव चतुर्वेदी ने आवेदन दायर किया।
पीएमओ ने कहा कि ऐसी जांच आरटीआई अधिनियम के दायरे से अलग सरकारी खुफिया और सुरक्षा संगठनों के अधीन आई थी।
भारतीय वन सेवा अधिकारी श्री चतुर्वेदी ने 1 जून, 2014 से विदेश से लाए गए काले धन की मात्रा पर जानकारी मांगी। अपने प्रारंभिक जवाब में पीएमओ ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि प्रश्न धारा 2 (एफ ) कानून की जानकारी को परिभाषित करता है।