सिख दंगे में सज्जन कुमार को उम्र कैद
17 Dec 2018
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
दिल्ली है हाईकोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर निर्णय देते हुए सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार पर साजिश और दंगा भड़काने का आरोप भी है। गौरतलब है कि सज्जन कुमार तीन बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। पहले इस मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी किया गया था। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने 29 अक्टूबर को सीबीआई, दंगा पीड़ितों और दोषियों द्वारा दायर अपीलों पर दलीलें सुनने का काम पूरा करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।