ताजमहल के पास पार्किंग ढहाने के अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक !
27 Oct 2017
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ब्यूरो रिपोर्ट / in24 न्यूज़
सुप्रीम कोर्ट ने आगरा में ताज महल के पास बनाई जा रही मल्टीलेवल कार पार्किंग को ढहाने के अपने ऑर्डर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अथॉरिटी को मौके पर मौजूदा हालात बनाए रखने और आगे कोई कंस्ट्रक्शन न करने का निर्देश दिया है। बता दें कि 17वीं सदी के इस स्मारक के पूर्वी दरवाजे से करीब एक किलोमीटर दूर यह पार्किंग बनाई जा रही है। यह सुनवाई एनवॉयर्नमेंटलिस्ट एमसी मेहता की पिटीशन पर हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ताज महल के चारों ओर हो रहे डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग कर रहा है। मेहता ने पीआईएल में ताज महल की सुरक्षा की अपील की है। उनका कहना है कि गैसों के पॉल्यूशन और आसपास के इलाकों में जंगलों की कटाई की वजह से ताज महल पर बुरा असर पड़ रहा है। एएसजी मेहता ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ताज महल की हिफाजत को लेकर कमिटेड है और कोर्ट के सामने इसकी एक पॉलिसी पेश करेगी।
इसके बाद कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई की तारीख 15 नवंबर तय कर दी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को ताज महल के पास बनाई जा रही मल्टी-लेवल पार्किंग को ढहाने का ऑर्डर दिया था। जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट में एडीशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) तुषार मेहता पेश हुए।
बेंच ने एएसजी मेहता से ताज ट्रैपेजियम जोन और उसके आसपास के इलाके के प्रेजर्वेशन और पॉल्यूशन पर एक पॉलिसी पेश करने को कहा। आपको यह भी बता दें कि ताज ट्रैपेजियम जोन ताज महल के चारों तरफ 10 हजार 400 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। इसे तय करने का मकसद ऐतिहासिक स्मारक को सुरक्षा देना है।
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