जीएसटी पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा 

 23 Dec 2017  1277
 
 
सौम्य सिंह/in24 न्यूज़ 
 
मुंबई उच्च न्यायालय ने जीएसटी कर प्रणाली में विभिन्न तरह के सेस लगाने को संवैधानिक वैधता देने के खिलाफ में एक याचिका पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सीएजी को नोटिस भेजा है। न्यायाधीश शांतनु खेमकर और न्यायाधीश राजेश केतकर ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह नोटिस भेजे हैं।
 
आपको बता दें कि यह याचिका कानून के एक अध्यापक अर्शिता कोठा ने दायर की है। इस याचिका में उन्होंने जीएसटी ऐक्ट 2017 और 15 तरह के अन्य सेसों की वैधता को चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह जीएसटी और अन्य सेस का उद्देश्य महंगी कारों, कोयला आदि और स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं के लिए पांच साल तक के लिए राजस्व एकत्र करना था।
 
 याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार ने स्वयं यह कानून बनाया है कि सेस को केवल कुछ विशिष्ट अवधि तक के लिए वसूला जा सकता है और इसका बंटवारा राज्यों के बीच नहीं किया जाएगा। लेकिन याचिका में यह स्पष्ट कहा गया है कि जीएसटी कानून से पारित होने पर सेस तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए इस राजस्व प्रक्रिया का अध्ययन किया जाना चाहिए।