चंदा कोचर और पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

 09 Jan 2023  847

संवाददाता/in24 न्यूज़.
आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को आज बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court) ने अंतरिम जमानत (Interim bail) दे दी। दोनों को वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। वे पिछले 15 दिनों से हिरासत में थे। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के. चव्हाण की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोचर दंपति की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है। उनकी गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 41ए का उल्लंघन करती है। अदालत ने कोचर दंपति को एक लाख रुपए की नकद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत (cbi court) ने गिरफ्तारी के बाद कोचर को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था और बाद में 29 दिसंबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके तुरंत बाद, कोचर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसके बाद सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया। इससे पहले गुरुवार को एक स्पेशल कोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को घर का खाना, बिस्तर और कुर्सियां उपलब्ध कराने की याचिका को खारिज कर दिया था। वीडियोकॉन के फाउंडर वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका को भी अदालत ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने जेल प्रशासन को मेडिकल अफसर के साथ चर्चा करके उन्हें डायट फूड देने का निर्देश दिया था। बता दें कि कोचर दंपति के लिए ये बड़ी राहत है।