दो हजार के नोट बदलने के लिए दीजिए ध्यान!

 29 Sep 2023  381

संवाददाता/in24 न्यूज़.  
शनिवार 30 सितंबर से दो हजार रुपए के नोटों के मुद्दे पर अबतक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है। खास बात तो ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो हजार रुपए के नोट की लीगल टेंडर स्टेटस वापस नहीं लिया है, इसका मतलब यह है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद भी दो हजार रुपए का नोट लीगल करेंसी बनी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को दो हजार रुपए के नोट वापस लेने का ऐलान किया था। आरबीआई के मुताबिक, अब तक दो हजार रुपए के 3.56 ट्रिलियन रुपए बैंक में जमा हो चुके हैं। हालांकि, अभी भी 7 फीसदी नोट प्रचलन में है। आरबीआई ने कहा कि ज्यादातर दो हजार के नोट उपयोग में नहीं है। इसलिए अब 30 सितंबर के बाद ये चलन में नहीं रहेंगे। दो हजार रुपए के नोट को आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही किसी भी बैंक में जाकर इसे बदलवाया जा सकता है। बता दें कि देश की सभी बैंकों और आरबीआई में नोट बदलने की सुविधा दी जा रही है। दो हजार का नोट बदलवाने के लिए आपको केवाईसी फार्म भरने की जरूरत भी हो सकती है। बता दें कि समय रहते अपना नोट बदलने में ही भलाई है।