मेहुल चोकसी पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार और ईडी का रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ़
02 Jul 2019
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
भगोड़ा और फरार हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के फरार आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. हाई कोर्ट ने मेहुल चोकसी की स्वास्थ्य रिपोर्ट तलब की थी, जिससे ये तय हो सके कि वो भारत आने की स्थिति में है या नहीं. बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में मेहुल का कहना था कि इलाज के चलते वो एंटीगुआ के बाहर नहीं जा सकता. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश से मेहुल की भारत प्रत्यर्पण की कोशिशो को धक्का लगेगा. सॉलिसीटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की भी मांग की है. माना जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश इस पर आज ही सुनवाई करेंगे. इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर मेहुल चोकसी ने कहा था, फिलहाल मैं एंटीगुआ में रह रहा हूं, लेकिन जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हूं. खुद को बीमार बताते हुए चोकसी ने कहा था कि न्यायालय को उचित लगे तो जांच अधिकारी को एंटीगुआ में भेजने का निर्देश दे सकते हैं. मेहुल चोकसी ने कहा था कि वह जांच में सीधे शामिल होना चाहता है, लेकिन भारत आने में वह असमर्थ है.