विजय माल्या की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने की खारिज

 11 Jul 2019  1064

संवाददाता/in24 न्यूज़.  

भगोड़ा विजय माल्या ने बॉम्बे हाईकोर्ट में संपत्ति जब्त करने की याचिका ख़ारिज कर दी है. गौरतलब है कि विजय माल्या ने सरकारी एजेंसियों द्वारा उनकी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी. बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने विजय माल्‍या को कोई भी राहत देने से मना कर दिया. माल्या ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई कि 5 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट के एक विशेष आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें विजय माल्‍या को एफईओ एक्ट के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का आदेश दिया गया था. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, किसी व्यक्ति को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अभियोजन एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय  द्वारा उसकी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है.