31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर लगेगा दस हज़ार का जुर्माना
02 Mar 2020
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
आधार कार्ड और पैन कार्ड आज की तारीख में बेहद महत्वपूर्ण हैं. अब इनदोनों को लिंक करना आवश्यक है. 31 मार्च की समय सीमा से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो इनकम टैक्स विभाग आपको निष्क्रिय पैन का उपयोग करने पर आपको 10,000 का जुर्माना लगा सकता है. आयकर विभाग ने पहले घोषणा की थी कि सभी अनलिंक किए गए पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित किया जाएगा और अब उसने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि ऐसे पैन कार्ड धारकों को पैन प्रस्तुत नहीं करने के लिए आयकर अधिनियम के तहत परिणाम भुगतने होंगे. हालांकि अगर बैंक खाते को निष्क्रिय पैन का उपयोग करते हुए खोला जाता है, तो ऐसे लेनदेन हो सकते हैं जो इसे आयकर के दायरे में लाते हैं. उदाहरण के लिए यदि आप 50,000 जमा करते हैं या निकालते हैं, आपको पैन आवश्यकता होती है. धारा 272 बी के तहत दंड प्रावधानों के तहत एक निष्क्रिय पैन इस्तेमाल करने पर 10,000 का जुर्माना लगा सकता है. फरवरी की शुरुआत में आयकर विभाग ने बताया कि आठ बार पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद 17 करोड़ से अधिक पैन कार्ड धारक अभी भी दो दस्तावेजों को लिंक नहीं कर पाए हैं. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा को बताया था कि जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जुड़े थे जबकि 17.58 करोड़ पैन कार्ड धारक अभी भी दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं.