अब रिजर्व बैंक के दायरे में होंगे सभी कोऑपरेटिव बैंक

 24 Jun 2020  646

संवाददाता/in24 न्यूज़.
 अब सभी कोऑपरेटिव बैंक रिजर्व बैंक के दायरे में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट ने अध्यादेश पर मुहर लगाते हुए सभी कोऑपरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंक के दायरे में ला दिया है। इससे लोगों को बचत की गारंटी मिलेगी। जावड़ेकर ने कहा कि देश में 1482 अर्बन कोऑपेटिव बैंक और हैं 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनको लेकर आज अध्यादेश लाया गया है कि ये सभी बैंक रिजर्व बैंक के सुपरविजन में आ जाएंगे। सभी बैंकिंग नियम इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगा। इसका फायदा होगा कि जमाकर्ता को भरोसा मिलेगा कि हमारा पैसा सुरक्षित है। इन 1540 बैंकों में आठ करोड़ 60 लाख खाताधारक हैं। चार लाख करोड़ 84 लाख रुपए जमा हैं। इससे सबकी अच्छी रक्षा होगी। रिस्ट्रक्चरिंग के समय लोगों को डर लगता है, जो हमने कुछ मामलों में देखा। अब यह नहीं होगा। मुद्रा लोन योजना के तहत शिशु मुद्रा लोन लेने वाले नौ करोड़ 37 लाख लोगों को ब्याज में दो फीसदी की छूट मिलेगी। ठेले और रेहड़ी पटरी वाले या छोटे दुकानदारों मुद्रा योजना से पहले साहूकारों से पैसा लेते थे, उन्हें बहुत ब्याज चुकाना होता था। अब उन्हें बैंकों से पैसा मिलता है। उन्हें अब दो फीसदी की छूट मिलेगी। यह योजना छोटे आदमी को बड़ा फायदा देने वाली है। एक जून 2020 से यह योजना लागू होगी और 31 मई 2021 तक चलेगी।