सुप्रीम कोर्ट ने हाजी अली दरगाह ट्रस्ट को 8 मई तक अतिक्रमण हटाने के लिए कहा
18 Apr 2017
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ब्यूरो रिपोर्ट / in24 न्यूज़,मुंबई
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के 'हाजी अली दरगाह ट्रस्ट' को निर्देश दिया है कि 8 मई तक इस प्रसिद्ध दरगाह के आसपास के क्षेत्र से अतिक्रमण हटा दिए जाएं।
भारत के चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने याचिकाकर्ता हाजी अली दरगाह ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें अदालत को बताया कि अतिक्रमण का हिस्सा हटा दिया जाना चाहिए।
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Haji Ali Dargah[/caption]
हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने 8 मई तक जमीन को साफ करने का वादा किया और इस सुझाव को स्वीकार किया इसके साथ ही दरगाह ट्रस्ट की तरफ से माननीय कोर्ट के समक्ष इस क्षेत्र के लिए एक सौंदर्यीकरण योजना भी प्रस्तुत किया गया। सूत्री के मुताबिक माननीय न्यायाधीश 9 मई को ट्रस्ट के प्लान को देखेंगे। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचुड़ और एस के कौल की पीठ ने कहा कि 171 वर्ग मीटर भूमि पर मस्जिद की सुरक्षा होगी, लेकिन बाकी को हटा दिया जाना चाहिए और उसे उध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।