दिव्यांगों को राष्ट्रगान के दौरान खड़े रहने से मिली छूट
19 Apr 2017
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समीरा मंसूरी /in24 न्यूज़, नई दिल्ली
मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने राष्टृगान 'वंदेमातरम' के गायन को संसद, विधानसभा, स्कूल और सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य करने क मुद्दे पर केंद्रीय सरकार को नोटिस जारी किया है। केंद्र को इस मुद्दे पर चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई २३ अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से कहा कि क्यों न संसद, विधानसभा, स्कूल, और सरकारी दफ्तर में राष्ट्रगीत की गायन को अनिवार्य किया जाए। देश के नागरिकों का कर्त्तव्य है कि वे राष्ट्रगान का सम्मान करे। देश का हर नागरिक इस कर्तव्य से बंधा हुआ है। ऐसे में सभी नागरिकों को देश के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। कोर्ट की ओर से जारी किया गया फैसला में विकलांगों को राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान राष्ट्रगान के वक़्त दिव्यांगों को खड़े होना अनिवार्य नहीं है।