संवाददाता/in24 न्यूज़
मुंबई (mumbai) की मझगांव कोर्ट ने 100 करोड़ रूपये के मानहानि केस (defamation case) में एनसीपी नेता और प्रवक्ता नवाब मालिक (nawab malik) को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने नवाब मलिक को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है, साथ ही मलिक को 5 हजार रुपये कोर्ट में जमा करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 दिसंबर तक टाल दी है.
दरअसल बीजेपी (bjp) नेता मोहित भारतीय (mohit bhartiya) ने नवाब मालिक के खिलाफ 100 करोड़ रूपये की मानहानि का दावा ठोका था. यह पूरा मामला आर्यन खान ड्रग केस (aryan khan drug case) से जुड़ा हुआ है. दरअसल जब आर्यन खान ड्रग मामला सामने आया था, तभी नवाब मलिक ने एनसीबी मुंबई जोनल के डायरेक्टर समीर वानखेड़े (sameer wankhede) पर यह आरोप लगाया था कि, मोहित भारतीय के कहने पर समीर वानखेड़े ने एक आरोपी को क्रूज पर से जाने दिया था, जो मोहित भारतीय के रिश्ते में आता है. इस आरोप से नाराज होकर मोहित भारतीय ने 26 अक्टूबर को मझगांव में स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी. इतना ही नहीं, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और 100 करोड़ का मानहानि केस ठोका।
उसी मामले को लेकर नवाब मलिक आज मझगांव कोर्ट में पेश हुए थे, जहां कोर्ट ने नवाब मलिक को जमानत दी. पेशी के बाद मलिक ने कहा कि, अपने बयानों में कभी भी उन्होंने मोहित भारतीय पर मानहानि करने का प्रयास नहीं किया. उनका कहना है कि उन्होंने वही बातें जनता के सामने लाई हैं जो सत्य हैं, जिनके सबूत उनके पास मौजूद हैं। नवाब मलिक ने कहा कि वह आगे भी सच्चाई को इसी तरह जनता के सामने लाते रहेंगे। यही नहीं, मलिक ने यह भी कहा कि, हमने मोहित भारतीय के खिलाफ 1100 करोड़ रूपये घोटाले का मामला भी कोर्ट में दायर किया है. मलिक ने दावा किया कि, पहले मोहित अपने नाम के आगे कम्बोज लिखते थे, लेकिन 1100 करोड़ घोटाले के बाद उन्होंने अपना नाम बदल कर मोहित भारतीय कर लिया।